कार इंश्योरेंस कैसे क्लेम करे – Car Insurance Claim Process in Hindi

भारत में बढ़ती हुई जनसँख्या के साथ ही स्वाभिक रूप से वाहनों की संख्या में निरंतर इजाफा जारी है | हालाँकि लोग अपनी आय के अनुसार ही वाहनों का उपयोग करते है | लेकिन मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में लोग परिवहन के साधन के रूप में सबसे अधिक कार का इस्तेमाल करते है | जब कोई भी व्यक्ति कार खरीदता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत उसका इंश्योरेंस कराना आवश्यक होता है | दरअसल वाहन का इंश्योरेंस कराना इसलिए जरूरी होता है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर उसकी प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी से प्राप्त की जा सके | यदि आप किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग करते है, तो दुर्घटना कब और किसके साथ घट जाए, यह कोई नहीं जनता है |

यदि आप एक कार के मालिक है और आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी कार में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आप इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते है | कार इंश्योरेंस कैसे क्लेम करे ? अर्थात Car Insurance Claim Process in Hindi के बारें में आपको यहाँ पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की जा रही है |

एचडीएफसी बैंक से बिज़नेस लोन कैसे प्राप्त करे ?

Table of Contents

कार इंश्योरेंस क्लेम क्या है (What is Car Insurance Claim)

कार बीमा दावा या क्लेम एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें पॉलिसीधारक बीमा प्रदान करने वाली कम्पनी से अनुरोध करता है कि वह मुख्य रूप से किसी दुर्घटना, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, आग आदि के कारण उनकी कार को हुए नुकसान की भरपाई करे। दूसरे शब्दों में, एक बीमा दावा एक आधिकारिक अनुरोध है, जो एक पॉलिसीधारक बीमा कंपनी को उनके द्वारा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए करता है। बीमा कंपनी द्वारा बीमा समझौते के तहत पॉलिसीधारक को गारंटीकृत कवरेज के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है।इसमें वाहन चोरी को भी कवर किया जाता है।

कार बीमा क्लेम के प्रकार (Car Insurance Claim Types)

एक बीमा क्लेम 2 प्रकार से किया जा सकता है, जो इस प्रकार है-

कैशलेस क्लेम (Cashless Claim)

जिस व्यक्ति के पास कैशलेस कार बीमा पॉलिसी है, वह कार बीमा प्रदाता द्वारा सूचीबद्ध किसी भी कार गैरेज में एक रुपये का भुगतान किए बिना अपने वाहन की मरम्मत करवा सकता है। मरम्मत का चालान बीमा कंपनी को भेजा जाता है और प्रतिपूर्ति कैशलेस कार बीमा पॉलिसी के अनुसार की जाती है। यह वास्तव में तेज़, आसान और परेशानी मुक्त प्रक्रिया है। कैशलेस मोटर बीमा पॉलिसी का दावा करने के लिएआपको बस कुछ चरणों का पालन करना होता है।

प्रतिपूर्ति क्लेम (Reimbursement Claims)

जब आप गैरेज में अपने बीमित वाहन की मरम्मत के लिए जाते हैं, तो आपको पहले पूरी राशि का भुगतान करना होता है। जिसके बाद आपको बीमाकर्ता को सभी प्रासंगिक चालान और दस्तावेज भेजने होते है | किसी भी चालान को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका बीमा दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावाप्रतिपूर्ति दावों को निपटाने में समय लगता है।इसलिए, कैशलेस क्लेम सेटलमेंट बेहतर है क्योंकि इससे आपका कीमती समय बचता है और साथ ही आपको पूरी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

कार इंश्योरेंस क्लेम करने हेतु आवश्यक दस्तावेज (Car Insurance Claim Documents Required)

कार बीमा क्लेम प्रक्रिया के लिए पॉलिसीधारक को कार बीमा को मान्य और स्वीकार कराने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है –

  • बीमा पॉलिसी की प्रति |
  • थाने में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)
  • चालक के लाइसेंस की प्रति |
  • कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी |

प्रतिपूर्ति दावे के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज (Reimbursement Claim Additional Documents)

  • कार मरम्मत का एक संक्षिप्त अनुमान |
  • शारीर में चोट लगने के मामले में मेडिकल रिपोर्ट |
  • अन्य खर्चों के मूल रिकॉर्ड |

कार इंश्योरेंस कैसे क्लेम करे (Car Insurance Claim Process in Hindi)

अपनी कार बीमा पॉलिसी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिएदुर्घटना और क्षति की तीव्रता के बारे में तुरंत अपनी कार बीमा कंपनी और पुलिस को सूचित करना चाहिए।यदि आपकी बीमा कंपनी को आपका क्लेम वास्तविक लगता है, तो वह आपके वाहन या अन्य पहलुओं का निरीक्षण करने के बाद राशि की प्रतिपूर्ति करेंगे। अपने हर्जाने का सफलतापूर्वक दावा करने के लिए हम आपको यहाँ कुछ स्टेप्स बता रहे है, जो इस प्रकार है-

बीमा कंपनी को सूचित करें (Inform the Insurance Company)

अपनी कार बीमा कंपनी को तुरंत कॉल करें और सबसे पहले घटना के बारे में उन्हें सूचित करें। चूंकि समय सीमा प्रतिबंधित है, 7 कार्य दिवसों के अन्दर आपको दुर्घटना के बारे में बीमाकर्ता को सूचित करना होगा|ऐसा न करने पर आपके दावे के निपटान की अवधि को व्यपगत (Lapsed) माना जाएगा। दावा करने के लिएआपको अपनी बीमा पॉलिसी के पहले दो पृष्ठों के साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्टकॉपी, कार पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्राथमिकी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। आपको सड़क परिवहन कार्यालय (RTO) को संबोधित एक विस्तृत पत्र की भी आवश्यकता हो सकती है।

निकटतम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करें (Register an FIR in Nearest Police Station)

पुलिस को सूचित करें और प्राथमिकी दर्ज करें क्योंकि यह चोरी, आग या सड़क दुर्घटना जैसी घटनाओं में कार क्लेम करने की प्रक्रिया में एक अनिवार्य कदम है,जिसमें तीसरे पक्ष की क्षति भी शामिल है। उन स्थितियों में एफआईआर से बचा जा सकता है जहां वाहन पर डेंट और खरोंच आदि ई हो। जब कोई शारीरिक चोट या तीसरे पक्ष की दुर्घटना होती है, तो प्राथमिकी दर्ज करना जरूरी हो जाता है। पुलिस मौके पर जाकर खराबी की पहचान करेगी और यह स्पष्ट करेगी कि दुर्घटना यांत्रिक खराबी के कारण हुई है या नहीं। पुलिस एफआईआर में ड्राइवर, वाहन, यात्रियों और गवाहों या अन्य पहलुओं के सभी आवश्यक विवरण भी दर्ज करेगी।

इसके अतिरिक्तआपको मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में एक मामला दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना आपके और तीसरे पक्ष के बीच हुई है। यह केवल तभी आवश्यक होता है जब कोई तीसरा पक्ष दुर्घटना में शामिल हो।

तस्वीरों को वैध प्रमाण के रूप में कैप्चर करें (Capture Photographs as Valid Proof)

कुछ लोग प्रतिपूर्ति दावे (Reimbursement Claims) के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इस प्रकार के मामलों में घटनाओं के दृश्य को एक फोटो के साथ कैप्चर करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप दुर्घटना की कुछ तस्वीरें खींच सकते हैं, जिसमें आपकी कार को नुकसान, शारीरिक चोट आदि शामिल हैंऔर क्लेम करने के दौरान वैध प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावाआप नाम, अपने गवाहों के संपर्क नंबर, तीसरे पक्ष (यदि कोई शामिल हो) को नोट कर सकते हैं ताकि यह पूरी प्रक्रिया में आपकी सहायता कर सके।

बीमा कम्पनी को सभी दस्तावेज जमा करें (Submit All Documents to Insurance Company)

प्राथमिकी अर्थात एफआईआर दर्ज कराने के बाद अगला कदम दावा निपटान की दिशा में आगे बढ़ना है। बीमा कंपनी को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने के बाद ही इसे शुरू किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, कार पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्राथमिकी, और अन्य आवश्यक जानकारी जैसे दस्तावेजों की सभी प्रतियां जमा करना सुनिश्चित करें।

करूर वैश्य बैंक से बिज़नेस लोन कैसे प्राप्त करे ?

बीमा कंपनी को एक सर्वेक्षक भेजने के लिए कहें (Ask the Insurance Company to Send a Surveyor)

अपनी बीमा कंपनी से दावा दायर करें और उन्हें एक सर्वेक्षक के साथ शुरू करने के लिए कहें। आप बीमा कंपनी की वेबसाइट या अन्य वेब पोर्टल पर जाकर भी दावा ऑनलाइन कर सकते हैं, यदि कम्पनी द्वारा ऐसी कोई सुविधा प्रदान की जाती हैं। कैशलेस क्लेम सेटलमेंट के मामले में बीमा कम्पनी द्वारा एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा, जो आपकी कार को हुए सभी महत्वपूर्ण नुकसान का आकलन करेगा। वह गैरेज के सही नेटवर्क में सहायता करेगा जहां आपकी कार को संभवतः नीचे ले जाया जा सकता है। बीमा कंपनी द्वारा टोइंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन को और कोई नुकसान न हो। सर्वेक्षण आम तौर पर कार बीमा दावे की सूचना के एक-दो कार्य दिवसों के अन्दर होता है।

कार की मरम्मत (Repair Car)

अपनी कार की मरम्मत करवाएं और क्लेम प्रक्रिया शुरू करें। दावा निपटान दो प्रक्रियाओं में किया जा सकता है। यदि कोई कैशलेस क्लेम करना पसंद करता है, तो उसे रिपेयरिंग कॉस्ट का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों मेंवाहन को बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित नेटवर्क गैरेज की सूची में लेने की सिफारिश की जाती है। पॉलिसीधारक को केवल डिडक्टिबल्स के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है और शेष बीमाकर्ता द्वारा कवर किया जाता है।

दूसरी ओरयदि कोई प्रतिपूर्ति दावे के साथ आगे बढ़ता है, तो उसे सभी नुकसानों के लिए अपनी जेब से भुगतान करना होगा। इस मामले मेंउसे बीमा कंपनी को मूल बिल, रसीदें, चिकित्सा रिपोर्ट, फोटो आदि जमा करनी होगी। बीमाकर्ता सभी कटौतियों को घटाने के बाद सभी मरम्मत राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यहां पॉलिसीधारक अपने पसंदीदा गैरेज में अपनी कार की मरम्मत करवा सकते है।

आपके दावे के वास्तविक होने के बादआपकी कार बीमा कंपनी आपके बीमा कवर में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि और कवर की जाने वाली घटनाएं आपके द्वारा धारित कार बीमा पॉलिसी के प्रकार पर भी निर्भर करती हैं। मोटर टैरिफ अधिनियम 2002 के अनुसार भारत में तृतीय-पक्ष बीमा अनिवार्य है, और यह केवल तीसरे पक्ष की भागीदारी के कारण नुकसान की लागत वहन करेगा। व्यापक कार पॉलिसी एक व्यापक कवरेज देती हैऔर आप इसे विस्तारित ऐड-ऑन के साथ और भी बढ़ा सकते हैं।

कार दुर्घटना के बाद क्लेम करने हेतु याद रखने योग्य बातें(Car Accident After Claiming Things to Remember)

चाहे आप अपनी बीमा कंपनी की क्लेम प्रक्रिया के बारे में कितना भी जानते हों। दुर्घटना के बाद कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है-

  • दुर्घटना के बाद तुरंत अपनी और अपनी कार की जाँच करें और पुष्टि करें, कि क्या आपको या बीमित कार को कोई बड़ी शारीरिक चोट या क्षति हुई है। क्षति या चोट के स्तर के आधार परआप चिकित्सा सहायता या किसी अन्य सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं।
  • अपने बीमा प्रदाता द्वारा निर्धारित समय के अन्दर क्षति के लिए दावा उठाएं, जो आमतौर पर दुर्घटना के 24 घंटों के अन्दर होता है। दावा दायर करने में देरी से उसकी अस्वीकृति हो सकती है।
  • अपराधी को पकड़ने या बेहतर और सफल तरीके से क्लेम करने के लिए कार की पंजीकरण संख्या, मेक, मॉडल और कार के प्रकार, और/या टक्कर या दुर्घटना में शामिल कार के रंग को नोट करने का प्रयास करें।
  • दुर्घटना के स्थान पर मौजूद चश्मदीद गवाहों से बातचीत करें और उनके नाम और संपर्क विवरण नोट करें ताकि आप भविष्य में उनसे संपर्क कर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों की पुष्टि कर सकें।
  • यदि आप पाते हैं कि बीमित कार को हुई दुर्घटनावश क्षति मामूली है, तो ऐसे मामले मेंआप अपने नो क्लेम बोनस को सुरक्षित करने के लिए दावा करने से बच सकते हैं। आपको इस प्रकार की स्थिति का जल्द से जल्द आकलन करना चाहिए और उसके अनुसार तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
  • किसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति के साथ दुर्घटना के बाद आपको किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करना भविष्य में आपके लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी कर सकता है।
  • यदि आप इसके बारे में सुनिश्चित नहीं हैं या जब तक आप अपने अगले कदमों के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तब तक पुलिस या अपनी बीमा कंपनी के साथ कोई बयान न दें या कोई जानकारी साझा न करें।
  • पुलिस और अपने बीमा प्रदाता से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपनी बीमाकृत कार को मरम्मत के लिए या किसी भी संबंधित उद्देश्य के लिए दुर्घटना स्थल से दूर ले जाएं।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को संभाल कर रखें क्योंकि आपको विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित दावा फॉर्म के साथ दावे के निपटान के लिए बीमा कंपनी के समक्ष कई दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। आपको अपनी कार के निरीक्षण के दौरान सर्वेक्षक के समक्ष कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं।
  • यदि आपकी बीमा कंपनी कैशलेस क्लेम की सुविधा प्रदान करती है, तो आप अपनी कार को मरम्मत के लिए नेटवर्क गैरेज में ले जा सकते हैं, जहां आप अपनी जेब से कुछ भी भुगतान किए बिना उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। ऐसी स्थितियों मेंगैरेज का भुगतान सीधे आपके बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

फेडरल बैंक से बिज़नेस लोन कैसे प्राप्त करे ?