किराना स्टोर का लाइसेंस कैसे बनवाएँ [दुकान का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन] ?

खुदरा उद्योग (Retail Industry) में सुपरमार्केट शामिल हैं, जो लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं को बेचने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। एक किराना स्टोर खुदरा उद्योग के क्षेत्र में आता है क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के खाद्य और गैर-खाद्य सामान का विक्रय करते हैं। किराना स्टोर भारत में खुदरा व्यापार का सबसे प्रशंसित प्रकार है। आप अपने मोहल्ले या गली में किराना की दुकानों से सामान अवश्य खरीदते होंगे | सबसे खास बात यह है, कि किराना स्टोर बहुत से लोगो की आय का साधन बना हुआ है |

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि किराना स्टोर की दुकान खोलनें के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और यह लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा प्रदान किया जाता है | हालाँकि इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किये है | यदि आप इन नियमों के दायरे में आते है, तो आपको किराना स्टोर के लिए लाइसेंस बनवाना होगा | किराना स्टोर का लाइसेंस कैसे बनवाएँ? इसकी जानकारी देने के साथ ही आपको यहाँ दुकान का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे? इसके बारे में बताया जा रहा है |

ऑनलाइन सामान कैसे बेचे ?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणक्या है (Food Safety and Standards Authority of India)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वशासी संगठन है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और नियमों के लिए कार्य करता है। FSSAI का गठन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत किया गया था और यह भारत में खाद्य सुरक्षा के पर्यवेक्षण और विनियमन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है।

एफएसएसएआई (FSSAI) पूरे भारत में खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य लाइसेंस जारी करता है। एफएसएसएआई लाइसेंस व्यापारियों, निर्माताओं और खाद्य भंडार मालिकों सहित विभिन्न खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूँकि किराना स्टोर भी खाद्य सामग्री और रोजमर्रा इस्तेमाल की जानें वाली वस्तुओं की बिक्री की जाती है, जिसके कारण किराना स्टोर का लाइसेंस भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के माध्यम से बनवाया जाता है |

FOSCOS और FSSAI क्या है (FOSCOS and FSSAI Kya Hai?)

FSSAI ने मौजूदा खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली की जगह 1 जून 2020 से खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (FoSCoS) लॉन्च की। यह प्रणाली मौजूदा ऑनलाइन खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (https://foodlicensing.fssai.gov.in) की जगह ली है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोगकर्ताओं को अब https://foscos.fssai.gov.in पर जाना होगा। जिस तकनीक पर FLRS बनाया गया था वह पुरानी हो चुकी थी और तकनीकी सहायता अब उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार FLRS से FoSCoS में प्रवास अनिवार्य था।

खाद्य उत्पाद व्यवसाय चलाने के लिए खाद्य लाइसेंस पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक है। खाद्य उत्पादों के निर्माण, वितरण और परिवहन के लिए आपको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात एफएसएसएआई के अंतर्गत पंजीकरण करना होगा। FSSAI की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत की गई है। FSSAI को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।

FSSAI प्रमाणपत्र और FSSAI लाइसेंस समान हैं जो गुणवत्ता, शुद्धता और अन्य महत्वपूर्ण कारकों को सुनिश्चित करते हैं, जिन पर ग्राहक भरोसा कर सकते हैं। FoSCoS खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (FBO’s) के लिए लाइसेंसिंग, पंजीकरण, निरीक्षण और वार्षिक रिटर्न मॉड्यूल प्रदान करता है। यह सभी FBO के लिए किसी भी नियामक अनुपालन लेनदेन के लिए एक-बिंदु स्टॉप है।   

एफएसएसएआई पंजीकरण के प्रकार (FSSAI RegistrationTypes)

एफएसएसएआई (FSSAI) पंजीकरण व्यवसाय के प्रकार, कारोबार और उत्पादन की क्षमता पर आधारित है। स्थापित क्षमता और टर्नओवर के आधार पर FBO मूल लाइसेंस, केंद्रीय लाइसेंस और राज्य लाइसेंस जैसे लाइसेंस के लिए पात्र होते हैं-

  • FSSAI मूल पंजीकरण – 12 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले FBO को FSSAI मूल पंजीकरण प्राप्त करना होगा। एफएसएसएआई पंजीकरण फॉर्म जिसे आवेदक को एफएसएसएआई मूल पंजीकरण प्राप्त करने के लिए भरना होता है वह फॉर्म ए है।
  • FSSAI राज्य लाइसेंस – FBOs जिनका सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक और 20 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें FSSAI राज्य लाइसेंस प्राप्त करना होगा। FSSAI पंजीकरण फॉर्म जिसे आवेदक को FSSAI राज्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भरना होता है, वह फॉर्म B होता है।
  • FSSAI केंद्रीय लाइसेंस – 20 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालेखाद्य व्यवसाय संचालक (FBO)को FSSAI केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना होगा। FSSAI पंजीकरण फॉर्म जिसे आवेदक को FSSAI केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फॉर्म- B भरना होता है।

किराना स्टोर लाइसेंससे सम्बंधित जानकरी (Kirana Store Related Information )

यदि आपने एक छोटा किराना स्टोर खोल रखा है या आप खोलनें की योजना बना रहे है, तो आपको इसके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नही है | दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमों के मुताबिक यदि आपकी दुकान का वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये से कम है, तो आपको किराना स्टोर के लिए लाइसेंस बनवानें की जरुरत नही है | दूसरे शब्दों में, यदि किसी किराना स्टोर का वार्षिक कारोबार 12 लाख या इससे अधिक है, तो आपको FSSAI से लाइसेंस प्राप्त करनाआवश्यक है |

किराना स्टोर रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Kirana Store Registration Documents)

  • पासपोर्ट आकार के फोटो |
  • आवेदक का पहचान प्रमाण (खाद्य व्यवसाय संचालक)
  • संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण |
  • निवास प्रमाण पत्र |
  • व्यवसाय पता प्रमाण |
  • किराया समझौता |
  • खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली योजना |
  • उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची |
  • निगमन प्रमाणपत्र |

किराना स्टोर हेतु लाइसेंस शुल्क (Kirana Store License Fee)

5वर्ष की वैलिडिटी 5000 रुपये
4वर्ष की वैलिडिटी4200 रुपये
3वर्ष की वैलिडिटी3400 रुपये
2वर्ष की वैलिडिटी2700 रुपये
1 वर्ष की वैलिडिटी2000 रुपये

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किराना स्टोर या दुकान का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करे (How to Register for a Kirana Store Online)

  • किराना दुकान के लिए ऑनलाइन लाइसेंस प्राप्त करनें के लिए आपको FOSCOS की वेबसाइट पर https://foscos.fssai.gov.in/ जाना होगा|
  • अब आपके सामनें होम पेज ओपन होगा, यहाँ आपको Application Processing पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामनें एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ आपको Apply for New License/Registration पर क्लिक करना होगा |
  • इसके पश्चात आपको Apply For License/Registration, Apply For License/Registration[Railways], Apply For License/Registration  [Airport/Seaport] यह 3 आप्शन मिलेंगे | इनमे से आपको पहले आप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको Select Kind of Business के अंतर्गत अपने राज्य को सेलेक्ट करना होगा |
  • अब अगले पेज में Trade/Retail के अंतर्गत Retailerकर क्लिक कर Proceed पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामनें फॉर्म-बी पृष्ठ प्रदर्शित किया जाएगा, परिसर विवरण अनुभाग के अंतर्गत सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करे |
  • अब आपको सभी डाक्यूमेंट्स को अपलोड कर फीस का भुगतान करें और आवेदन जमा करें।
  • फीस का भुगतान करने के बाद आपको एक 17 अंकों की रिफरेन्स नंबर के साथ एक रिसिप्ट तैयार की जाएगी, जिसका एक प्रिंट बनाकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

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