मेरे अकाउंट/एटीएम से पैसे कट गए हैं – Application Format in Hindi

इसमें कोई संदेह नहीं है, कि डिजिटल पेमेंट का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है | ऐसे में एटीएम से पैसे निकालना आम बात हो गई है, तथा कई तरह के कार्यो को करने के लिए भी एटीएम से ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते है | लोगो के लिए एटीएम का इस्तेमाल काफी सुविधाजनक है, किन्तु कभी-कभी यह लोगो को बड़ी मुश्किल में भी डाल देता है | कभी – कभी हम एटीएम से पैसे निकालते है, लेकिन केश निकलता नहीं है, पर खाते से पैसे कट जाते है, जिससे लोग काफी परेशान हो जाते है, और उन्हें यह समझ में नहीं आता है, कि वह अब क्या करे, या इस समस्या की शिकायत कहा करे, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है |

इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते है, जैसे :- एटीएम के सॉफ्टवेयर का ठीक तरह से काम न करना, गलत ट्रांजेक्शन डिटेल, एटीएम में कार्ड स्किमिंग मशीन या एटीएम में केश न होने पर होता है | इस तरह की समस्या होने पर सामान्य तौर पर 7 वर्किंग दिनों में पैसे अपने आप बैंक खाते में लोट आते है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको इस लेख द्वारा मेरे अकाउंट/एटीएम से पैसे कट गए हैं – Application Format in Hindi के बारे में बता रहे है |

ATM से पैसे कैसे निकाले

मेरे अकाउंट/एटीएम से पैसे कट गए क्या करे (My Account/ATM Money Deducted)

  • रिज़र्व बैंक के नियमो के अनुसार यदि किसी ग्राहक के बैंक अकॉउंट से पैसे कट जाए, तो वह सबसे पहले बैंक की नजदीकी शाखा में जाकर इसके बारे में बैंक कर्मचारी को बताए, इसके अलावा कस्टमर केयर पर कॉल करके भी इस समस्या के बारे में बैंक को सूचित कर सकते है, जिसके बाद आपकी बैंक में आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, और फिर बैंक इस मामले की जांच-पड़ताल करता है |
  • यदि ग्राहक द्वारा की गई शिकायत सही पाई जाती है, तो 5 से 6 बैंकिंग कार्य दिवस में उसके खाते में पैसे वापस भेज दिए जाते है, लेकिन इस दौरान ग्राहक को एटीएम स्लिप और मोबाइल नंबर पर आए संदेश को संभालकर रखना होता है, इन्हे एटीएम ट्रांजेक्शन प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है |
  • यदि बैंक में शिकायत करने के 30 दिन पश्चात् भी आपके खाते में पैसे नहीं वापिस आते है, तो आप निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से इस बारे में शिकायत कर सकते है |

बैंक की जिम्मेदारी क्या है (Bank Responsibility)

आरबीआई नियमो के तहत यदि किसी ग्राहक के एटीएम से पैसे निकालते समय बैंक खाते से पैसे कट जाते है, किन्तु केश नहीं निकलता है, तो बैंक को ट्रांजेक्शन वाले दिन से लेकर अधिकतम 5 दिनों में ट्रांजेक्शन को ऑटो रिवर्स करना होता है| यदि बैंक 5 दिनों के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक ग्राहक को प्रतिदिन 100 रूपए के हिसाब से मुआवजा देने के बाध्य होगा |

बैंक द्वारा समस्या का निवारण न होने पर (Bank Problem Resolved)

यदि बैंक ग्राहक की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, या सिमित समय में समाधान नहीं हुआ है, तो ग्राहक बैंकिंग ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकता है | हाल ही के समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना चलाई गई है, जो 12 नवंबर से प्रभावी है | इस योजना का मकसद बैंक या बैंकिंग समस्याओ से संबंधित शिकायतों का निवारण जल्द से जल्द करना और समाधान प्रणाली को बेहतर बनाना है |

इस योजना के तहत एक ई-मेल, पोर्टल और एड्रेस होगा, जहां पर ग्राहक NBFCs के खिलाफ शिकायत कर सकते है | इसमें ग्राहक तभी शिकायत करने के पात्र होगा, जब वह पहले बैंक और एनबीएफसी में लिखित शिकायत कर चुका होगा, और उसकी शिकायत का कोई संतोषजनक जवाब या, शिकायत को आंशिक या पूर्ण रूप अस्वीकृत कर दिया गया हो| रेगुलेटेड एंटिटी से जवाब मिलने के 1 वर्ष के अंदर एकीकृत लोकपाल योजना में ग्राहक शिकायत कर सकता है | इसके बाद यदि रेगुलेटेड एंटिटी की और से शिकायत का निवारण या उसका संतोषजनक जवाब 1 वर्ष 30 दिन के भीतर नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में लोकपाल से शिकायत की जा सकती है |

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एटीएम नकद निकासी के दौरान ध्यान रखने योग्य बाते (ATM Cash Withdrawing Points Noted)

  • एटीएम से केश निकासी करते समय ट्रांजेक्शन के पूरा न होने पर तत्काल ही ट्रांजेक्शन की नोटिफिकेशन को चेक करे |
  • इसके बाद तत्काल ही अपने खाते में पड़ी राशि के बारे में जानकारी हासिल करे, और सुनिश्चित करे कि बैंक खाते से राशि कटी है, या नहीं |
  • अगर एटीएम से पैसे निकले बिना ही बैंक खाते से पैसे कट गए है, तो पैसे वापिस आने के लिए 5 दिन तक इंतजार करे, क्योकि अधिकांश मामलो में 5 दिन के अंदर पैसे अपने आप ही खाते में वापस आ जाते है |
  • पांच दिन गुजर जाने के बाद यदि पैसे खाते में नहीं आते है, तो आपको बैंक की शाखा में जाकर ट्रांजेक्शन असफल होने के बारे में शिकायत करनी होती है |
  • अगर बैंक 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत का निवारण कर आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं करती है, तो आप निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से इस मामले में शिकायत कर सकते है |

अकाउंट/एटीएम से पैसे कट जाने पर ऑनलाइन शिकायत कैसे करे (Account/ATM Money Deducted Online Complain)

  • देश की सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में यदि आपके खाते या एटीएम से पैसे कट गए है, और आरबीआई द्वारा निर्धारित समय में आपके पैसे वापिस नहीं आते है, तो आप वेबसाइट पर https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under Existing Customer //ATM related//ATM related//Account Debited but cash not dispensed वाली कैटेगरी में जाकर कटौती से जुड़ी शिकायत कर सकते है |
  • इसके अलावा आप एसबीआई बैंक के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 425 3800, 1800 11 2211 पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते है |
  • इसके अतिरिक्त 080-26599990 नंबर पर सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कॉल करके भी शिकायत कर सकते है |

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अकाउंट/एटीएम से पैसे कट जाने पर एप्लीकेशन (Account/ATM Money Deducted Application)

अगर आपके अकॉउंट / एटीएम से पैसे कट गए है, तो आप बताए गए फॉर्मेट के अनुसार एप्लीकेशन लिख सकते है |

सेवा में

शाखा प्रबंधक,

बैंक शाखा का नाम :-

बैंक एड्रेस :-

विषय :- एटीएम से पैसे कट जाने के संबंध में शिकायत|

महोदय,

सविनय निवेदन है, कि में आपकी बैंक की शाखा (बैंक व् शाखा का नाम) में कई वर्षो से खाताधारक हूँ | अत: कल के दिन (दिनांक) समय (…….) स्थान (…..) बैंक एटीएम (एटीएम का नाम) से (रूपए) निकालते समय एटीएम से पैसे नहीं निकले किन्तु मेरे मोबाइल पर बैलेंस कटने का मैसेज आ गया |

अत: महोदय एटीएम से मेरे द्वारा निकाली गई राशि फस जाने के कारण में काफी चिंतित हूँ | इसलिए आपसे निवेदन है, कि आप इस विषय में जल्द से जल्द जांच कर मेरे खाते में कटी हुई राशि को पुनः खाते में डालने की कृपा करे | आपकी अति कृपा होगी |

                                                                        धन्यवाद |

भवदीय

खाताधारक का नाम :-

खाता संख्या :-

पता :-

मोबाइल नंबर :-

दिनांक :-

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