NPS क्या है ? एनपीएस खाता कैसे खोलें – फुल फॉर्म, अकाउंट चार्ज व जरूरी डॉक्यूमेंट

बेहतर भविष्य के लिए सही निवेश की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद का समय आसानी से व्यतीत करने के लिए लोग पहले से ही तैयारी कर लेते है| इसके लिए लोग  अलग-अलग जगह निवेश करते हैं । लेकिन कई बार लोगो को सही जानकारी न होने के कारण गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर देते है, जहाँ उनके पैसे डूबने की संभावना के साथ ही अच्छा रिटर्न भी नही मिलता है| यदि आप भी पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने के बारें में सोंच रहे है, तो आपको सबसे पहले स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए|

यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए के अच्छे आप्शन की तलाश कर रहे है, तो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) आपके लिए सबसे अच्छा आप्शन है | इसमें इन्वेस्ट कर आप रिटायरमेंट पर एक बड़ा फंड प्राप्त कर सकते है, इसके अलावा इसमें जोखिम भी न के बराबर होता है। अब आप सोंच रहे होंगे, कि आखिर NPS क्या है ? इसके बारें में जानकारी देने के साथ ही आपको यहाँ एनपीएस खाता कैसे खोलें – फुल फॉर्म, अकाउंट चार्ज व जरूरी डॉक्यूमेंट के बारें में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |        

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एनपीएस का फुल फॉर्म (NPS Full Form)

NPS (एनपीएस) का फुल फॉर्म ‘National Pension System’ (नेशनल पेंशन सिस्टम) होता है | हिंदी भाषा में इसे ‘राष्ट्रीय पेंशन योजना’ कहते है|  राष्ट्रीय पेंशन योजना वर्ष 2004 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) या कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के समान एक सेवानिवृत्ति योजना है।

NPS Full Form in EnglishNational Pension System
एनपीएसफुल फॉर्म इन हिंदीराष्ट्रीय पेंशन योजना

एनपीएस क्या है (What is NPS)

राष्ट्रीय पेंशन योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है | सशस्त्र बलों में कार्य करने वालों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और यहां तक ​​कि असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। एनपीएस योजना मेंग्राहक एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 6,000 रुपये का योगदान कर सकते हैं | जिसे एकमुश्त या न्यूनतम 500 रुपये की मंथली इंस्टालमेंट के रूप में जमा कर सकते है।

एनपीएस योजना में ग्राहकों के योगदान को बाजार से जुड़े उपकरणों जैसे डेट और इक्विटी में निवेश किया जाता है और रिटर्न इन निवेशों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। एनपीएस की मौजूदा ब्याज दर किए गए योगदान पर 8-10% है।

18 वर्ष से 60 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पेंशन योजना खाता खोल सकता है । पीएफआरडीए द्वारा विनियमित, राष्ट्रीय पेंशन योजना 60 वर्ष की आयु में मेच्योर होती है और इसे 70 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना ग्राहकों को खाता खोलने के 3 वर्ष बाद घर खरीदने, बच्चे की शिक्षा को प्रायोजित करने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज हेतु 25% तक आंशिक निकासी कर सकते है और शेष राशि को वह मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते है |

एनपीएस अकाउंट के प्रकार (NPS Account Types)

जब आप एनपीएस के लिए नामांकन करते हैं, तो आपको एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number-PRAN) जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से पॉलिसी अवधि के दौरान आप अपने खाते से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है। एनपीएस खाते 2 प्रकार के होते हैं-

एनपीएस – टियर 1 खाता (NPS Tier 1 Account)

यह एक मूल पेंशन खाता है, जहां आप निवेश का केवल 20% निकाल सकते हैं और शेष का 80% पेंशन फंड में निवेश किया जाता है, बशर्ते आपकी आयु 60 वर्ष से कम हो। 60 वर्ष की आयु के बाद आप लगभग 60% धनराशि की निकासी कर सकते है, जबकि शेष 40% का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है।

एनपीएस – टियर 2 खाता (NPS Tier 2 Account)

यह योजना 2009 में शुरू की गई थी और यह काफी लचीलापन (Resilience) प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत खाताधारक बिना किसी निकासी शुल्क या दंड के अपनी राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा वह निवेशकों को इक्विटी, कॉर्पोरेट ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों, वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश करने का विकल्प प्रदान करते हैं।

एनपीएस खाता खोलनें हेतु जरूरी डॉक्यूमेंट (NPS Account Opening Documents)

एनपीएस अकाउंट खोलने हेतु आपको कुछ आवश्यक दस्तवेज जमा करना होता है, जो इस प्रकार है- 

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Subscriber Registration Form)

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एनपीएस खाता कैसे खोलें (How to Open NPS Account)

एनपीएस खाता आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से ओपन कर सकते है, यहाँ हम आपको ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट ओपन करने के बारें में बता रहे है | इसके लिए स्टेप्स इस प्रकार है-

  • अब आपके सामने होम पेज ओपन होगा, यहाँ आपको Open Your NPS Account / Contribute Online का एक लिंक मिलेगा | आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको  नेशनल पेंशन सिस्टम (NATIONAL PENSION SYSTEM) पर क्लिक करना होगा ।
  • अब आपके सामनें एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ आपको REGISTRATION के लिंक पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामने Online Subscriber Registration फॉर्म खुलकर आएगा, जिसमें पूछी गयी सभी जानकारी जैसे- Application Type, Status of Applicant, Register With, Aadhar Number, Mobile Number और Account Type में Tier-I सेलेक्ट कर Continue पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामने कंपलीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे Acknowledgment Number, Acknowledgment Date, First Name, Date of Birth, Email Address आदि भरने के बाद Submit पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक ई- साइन फॉर्म ओपन होगा, इसमें पूछी गयी सभी जानकारियां दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

एनपीएस खाता खोलने के लिए शुल्क (NPS Account Opening Fee)

एनपीएस खाता खोलने के लिए, आपको एकमुश्त खाता खोलने के लिए 400 + जीएसटी शुल्क का भुगतान करना होगा।इस राशि का भुगतान आपके पहले निवेश के समय करना होगा।प्रत्येक लेन-देन के लिए आपको निवेश राशि का 0.25% + GST ​​या 30+जीएसटी रु शुल्क देना होगा। इस राशि का भुगतान ठीक उसी समय किया जाता है, जब आप अपनी निवेश राशि का भुगतान करते हैं।

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एनपीएस में निवेश (NPS Investment)

यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छी योजना है, जो सेवानिवृत्ति के बाद प्लान करना चाहते है, और कम जोखिम लेना चाहते है| आपके लिए सेवानिवृत्ति के समय एक नियमित पेंशन वरदान की तरह है| यह उन लोगों के लिए ज्यादा खास है, जो निजी सेक्टर में नौकरी करके सेवानिवृत्त होते है|

इस तरह का निवेश आपके सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में अच्छा बदलाव ला सकता है| वेतनभोगी व्यक्ति जो 80C कटौती का अधिकतम लाभ लेना चाहते है, वह इस योजना में निवेश करने पर विचार कर सकते है|

एनपीएस के लाभ (NPS Benefits)

  • रिटर्न/ब्याज:- एनपीएस में निवेश का एक अंश इक्विटी में जाता है| हालाँकि PPF जैसे अन्य कर बचत निवेशों की तुलना में एनपीएस में अधिक रिटर्न प्राप्त होता है| यह योजना कई वर्षो से प्रभावी है, और अभी तक यह 9-12% वार्षिक रिटर्न भी दे चुका है| अगर आप एनपीएस फंड के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ आपको फंड मैनेजर को बदलने का विकल्प भी मिलता है|
  • जोखिम आकलन:- वर्तमान समय में एनपीएस की इक्विटी एक्सपोज़र सीमा 75% से 50% है| वहीँ सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमा 50% तय की गई है| निर्धारित सीमा में यदि निवेशक की आयु 50 वर्ष हो जाती है, तो उस वर्ष के बाद से प्रति वर्ष में इक्विटी 2.5% कम हो जाएगी| हालाँकि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले निवेशक के लिए इक्विटी सीमा 50% निर्धारित की गई है| यह सीमा निवेशक के लिए जोखिम-रिटर्न समीकरण को स्थिर करने का काम करती है| इसका अर्थ यह है, कि इक्विटी बाजार कुछ हद तक सुरक्षित है| एनपीएस अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक कमाई की क्षमता प्रदान करता है|
  • विनियमित:- PFRDA पारदर्शी निवेश मानदंड के साथ NPS ट्रस्ट द्वारा फंड प्रबंध के प्रदर्शन की निगरानी के साथ ही NPS को भी नियंत्रित करता है|
  • फ्लेक्सिबिलिटी:- NPS की सदस्यता काफी लचीली है| इसमें ग्राहक वित्तीय वर्ष में किसी भी दौरान NPS फंड में निवेश कर सकता है, साथ ही सदस्यता राशि भी बदल सकता है| स्वयं निवेश करने के लिए विकल्प चुन सकता है| निवेशक कही से भी ऑनलाइन ही अपने खाते को संचालित कर सकता है, और शहर या नौकरी बदलने पर भी खाते को जारी रख सकता है|

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एनपीएस के कर लाभ (NPS Tax Benefits)

  • स्व-योगदान कर्मचारी कर लाभ:- जिन कर्मचारियों ने NPS योजना में योगदान किया है, वह अपने योगदान के बदले निम्नलिखित कर लाभ के लिए दावा कर सकते है:-
    • धारा 80 CCD(1) के अंतर्गत वेतन (Basic + DA) पर 10% कर कटौती, धारा 80CCE के तहत 1.5 लाख रुपये तक अधिकतम कटौती|
    • धारा 80 CCD(1B) के तहत 50 हज़ार रूपए तक कर कटौती, वहीँ धारा 80 CCE के तहत कर कटौती की सीमा 1.5 लाख रूपए तक|
  • नियोक्ता योगदान पर कर्मचारी को कर लाभ:- नियोक्ता किसी भी कर्मचारी के योगदान वेतन NPS में 10% तक कर कटौती के लिए योग्य है| इसका मतलब मूलधन+ डीए या 14% वेतन का योगदान धारा 80 CCD(2) के तहत केंद्र सरकार करती है| धारा 80 CCE के तहत सीमा 1.5 लाख रूपए से अधिक|
  • स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति को कर लाभ:- स्व-रोज़गार व्यक्ति जिन्होंने NPS में योगदान किया हुआ है, वह अपने योगदान पर निम्नलिखित कर लाभ के लिए दावा कर सकते है:-
    • धारा 80CCD(1) के अंतर्गत सकल आय पर 20% तक कर लाभ और धारा 80CCE के तहत कुल सीमा 1.5 लाख रूपए के अधीन|
    • धारा 80CCD(1B) के तहत 50 हज़ार रूपए की कर कटौती, धारा 80CCE के साथ कुल सीमा 1.5 लाख रूपए|
  • आंशिक निकासी पर कर लाभ:- NPS खाते से आंशिक निकासी करने पर भी कर लाभ प्राप्त होता है| यदि स्व-योगदान से निकली गई राशि 25% तक होगी, तो धारा 10 (12B) एक अंतर्गत PFRDA द्वारा निर्धारित परिस्थिति के आधार पर तय की जाएगी|
  • वार्षिकी खरीद पर कर लाभ:- इस कर छूट का लाभ धारा 80CCD(5) के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति पर या वार्षिक खरीद पर प्राप्त होती है| हालाँकि धारा 80CCD(3) वार्षिकी आय पर लगाई जाती है|
  • एकमुश्त निकासी पर कर लाभ:- धारा 10 के तहत सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष तक पहुंचने पर NPS में अर्जित फंड से निकली गई राशि पर 60% तक कर छूट प्राप्त होगी|
  • कॉर्पोरेट/नियोक्ता कर छूट:- कर्मचारी के NPS खाते में नियोक्ता द्वारा योगदान के रूप में जमा की गई राशि पर कर छूट प्रदान की जाती है| नियोक्ता योगदान के रूप में कर्मचारी का वेतन (Basic+DA) 10% तथा ‘व्यावसायिक लागत’ धारा 36(1)(iv)(A) के अंतर्गत हानि खाता|

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एनपीएस खाता खोलने की पात्रता (NPS Account Open Eligibility)

एनपीएस में शामिल होने के लिए जिन पात्रता मानदंडों की जरूरत होती है, वह इस प्रकार है:-

  • भारतीय निवासी या अनिवासी व्यक्ति होना चाहिए|
  • आयु 18-70 वर्ष|
  • आवेदक ग्राहक को केवाईसी मानदंडों को पूरा करना होता है|
  • आवेदक भारतीय अनुबंध अधिनियम को कानूनी रूप से निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए|
  • भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ), विदेशी नागरिक (ओसीआई) और हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य एनपीएस के लिए पात्र नहीं है|
  • एनपीएस व्यक्तिगत पेंशन अकाउंट है, जो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से नहीं खोला जा सकता है|

एनपीएस की ब्याज दर (NPS Interest Rate)

एनपीएस की ब्याज दर संपत्ति प्रदर्शन आधार पर निर्भर करती है| इस तरह से सेवानिवृत्त के लिए रिटर्न को पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता है| एनपीएस बाजार से जुड़ा उत्पाद है, जिसमे आपको कॉर्पोरेट ऋण, सरकारी ऋण, इक्विटी और वैकल्पिक परिसंपत्तियों के मिश्रण में निवेश करने की सुविधा मिलती है| एक बार जब आप फंड मैनेजर और परिसंपत्ति मिश्रण के लिए निर्णय ले लेते है, तो आपको 4 वर्गो में निवेश करने के ऑप्शन मिलते है, जिसमे आप विशिष्ट योजना को चुनकर निवेश कर सकते है|

एनपीएस ग्राहक सेवा नंबर (NPS Customer Care Number)

  • NPS Call Center Number:- 1800 110 708
  • NPS SMS Number:- NPS से 56677
  • पंजीकृत ग्राहक के लिए NPS टोल-फ्री नंबर (PRAN के साथ):- 1800 222 080

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NPS के नियम क्या है?

NPS नियमो के अंतर्गत 60 वर्ष या सेवानिवृत्त के बाद मिलने वाली 60% परिपक्व राशि को क़िस्त के रूप में नियमित अंतराल में निकाला जा सकेगा|

एनपीएस के साथ कौन जुड़ सकता है?

भारत का निवाई या अनिवासी कोई भी 18-70 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति चाहे वह स्व-नियोजित या वेतनभोगी NPS योजना से जुड़ सकता है| इसके अलावा 60-70 वर्ष आयु वाले व्यक्ति भी एनपीएस से जुड़ सकते है|

एनपीएस में न्यूनतम अंशदान राशि क्या है?

एक एनपीएस अभिदाता को कुछ शर्तो के अनुसार अंशदान करना होता है| व्यक्ति पूरे वर्ष ही अपनी जरूरत के अनुसार अंशदान आवृत्ति को तय कर सकता है| अंशदान की कोई भी अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में न्यूनतम राशि 2000 रूपए बनाए रखना होता है|

एनपीएस में कितना ब्याज मिलता है?

एनपीएस में 9.37% से 9.6% तक रिटर्न मिलता है|

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