फ़ूड लाइसेंस (Food License) कैसे बनवाये – डाक्यूमेंट्स व ऑनलाइन आवेदन

भारत में खाद्य व्यापार संचालन निर्माताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और ट्रांसपोर्टरों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) लाइसेंस प्रदान किया जाता है| यह फ़ूड लाइसेंस सभी खाद्य व्यापार करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य होता है| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए FSSAI लाइसेंस को अनिवार्य किया है| वर्तमान समय में अगर आप खाने-पीने से जुड़े किसी व्यापार को शुरू करना चाहते है, तो आपको फ़ूड लाइसेंस एफएसएसएआई की जरूरत पड़ेगी|

अगर आप कोई होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार या ढाबा खोल रहे है, तो यही फ़ूड लाइसेंस आपको होटल खोलने की मान्यता देता है, साथ ही अगर आपके पास यह लाइसेंस है, तो लोगों का आपके होटल के प्रति स्वच्छता और सुरक्षा का भरोसा बढ़ जाता है|

FSSAI फ़ूड लाइसेंस यह सुनिश्चित करता है, कि आप लोगों को बेहतर और शुद्ध भोजन प्रदान कर रहे है| इस तरह से अगर आपने भी कोई खाद्य व्यवसाय शुरू किया है, और आप भी फ़ूड लाइसेंस बनवाना चाहते है, तो यहाँ आपको फ़ूड लाइसेंस (Food License) कैसे बनवाये तथा डाक्यूमेंट्स व ऑनलाइन आवेदन के बारे में बता रहे है|

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फ़ूड लाइसेंस कैसे बनवाये (Food License)

भारत में खाद्य उत्पाद से संबंधित किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए व्यक्ति को फ़ूड लाइसेंस प्राप्त करना होता है| फ़ूड लाइसेंस खुदरा विक्रेता, निर्माता, ट्रांसपोर्टर, वितरक या मार्केटर सभी के लिए होता है| यह फ़ूड लाइसेंस भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने पर ही प्राप्त होता है| जो भी व्यक्ति बाजार में खाद्य उत्पाद बेचना चाहते है, उन्हें FSSAI के तहत पंजीकरण करवाना होता है|

फ़ूड लाइसेंस के प्रकार (Food License Types)

फ़ूड लाइसेंस बनवाने से पहले आप यह जान ले, कि फ़ूड लाइसेंस कितने प्रकार के होते है, ताकि आपको फ़ूड लाइसेंस बनवाते समय कोई दिक्कत न हो| योग्यता और जरूरत के आधार पर फ़ूड लाइसेंस 3 प्रकार के होते है| आप अपने कारोबार से जुड़े कैटैगरी के हिसाब से फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है| अन्यथा आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा| इसलिए फ़ूड लाइसेंस बनवाते समय लाइसेंस के प्रकार और खाद्य पदार्थ से जुड़ी जानकारी ठीक तरह से भरे| यहाँ पर आपको तीनो FSSAI फ़ूड लाइसेंस के बारे में बता रहे है:-

बेसिक फूड लाइसेंस (Basic Food Licence)

अगर आपके होटल या कारोबार की सालाना आमदनी 12 लाख रूपए के अंदर है, तो आप बेसिक फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन करे| यह सबसे छोटा फ़ूड लाइसेंस होता है, जिसकी अवधि 1-5 वर्ष तक होती है| इसमें आपको एक वर्ष के लिए 100 रूपए की फीस देनी होती है, आप चाहे तो पांच वर्ष की फीस का भुगतान एक साथ कर सकते है|

राज्य खाद्य लाइसेंस (State Food Licence)

यह बेसिक फ़ूड लाइसेंस से बड़ा होता है, जिसकी अवधि भी 1-5 वर्ष की होती है| राज्य खाद्य लाइसेंस के अनुसार अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से 20 करोड़ रूपए के मध्य है, तो आप इस फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है| इसे आपको दोबारा रिन्यूअल कराना होता है, जिसकी सालाना फीस 2 हज़ार रूपए है|

केंद्रीय खाद्य लाइसेंस (Central Food Licence)

FSSAI का यह सबसे बड़ा फ़ूड लाइसेंस है| यह उन लोगों के लिए होता है, जिनकी वार्षिक आय 20 करोड़ रूपए से अधिक होती है| वह कारोबारी जो चीजों का आयात-निर्यात करते है, या उनका कारोबार एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, उन्हें इस तरह के फ़ूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है| इसकी अवधि भी 1-5 वर्ष की होती है| इस फ़ूड लाइसेंस का वार्षिक शुल्क 7500 रूपए है|

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फूड लाइसेंस बनवाने के फायदे (Food License Benefits)

  • फ़ूड लाइसेंस कारोबारी को मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री करने से रोकता है, ताकि ग्राहकों को अच्छी चीज मिल सके, और मिलावटी उत्पाद बेचने वाले लोग बाजार से बाहर हो जाए| इस तरह से मार्केट में अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद को बेचने वाले कारोबारियों की ग्राहकों पर पकड़ बनती है|
  • इस फ़ूड लाइसेंस के बिना कोई भी व्यक्ति खाने-पीने से जुड़ा काम नहीं शुरू कर सकता है, इसलिए FSSAI लाइसेंस होना अनिवार्य होता है|
  • लाइसेंस मिलने के बाद लोगों तक आपकी पहुंच तेजी से बढ़ेगी, और आपका कारोबार तेजी से ग्रो करेगा|
  • अगर आपके पास यह लाइसेंस है, तो आपको पुलिस या प्रशासन के झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, अन्यथा आपको भारी चालान का भुगतान करना पड़ सकता है|

फ़ूड लाइसेंस के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स (Food License Required Documents)

  • हस्ताक्षर सहित कम्प्लीट फॉर्म B
  • प्रसंस्करण इकाई की योजना
  • फोटो आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल और पते के साथ डायरेक्टर/ प्रोपराइटर/ पार्टनर्स की सूची|
  • उपकरण और मशीनरी की सूची नाम सहित|
  • खाद्य श्रेणी की सूची
  • नामित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और पता|
  • पोर्टेबिलिटी की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जल की रिपोर्ट|
  • दूध, मांस व कच्चे माल का स्त्रोत|
  • लागू रिकॉल योजना|
  • मंत्रालय द्वारा 100% EOU के लिए वाणिज्य प्रमाण पत्र|
  • FSSAI द्वारा प्रमाणित NOC / PA डाक्यूमेंट्स
  • DGFT द्वारा प्रमाणित IE कोड|
  • फॉर्म IX
  • पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त प्रमाण पत्र
  • परिसर के कब्जे का प्रमाण
  • साझेदारी विलेख / स्वामित्व का शपथ पत्र
  • निर्माता से प्राप्त NOC और लाइसेंस की प्रतिलिपि
  • खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण|
  • स्थानीय निकाय या नगर पालिका से प्राप्त NOC
  • परिवहन और टर्नओवर से संबंधित सहायक डाक्यूमेंट्स|
  • घोषणा पत्र

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राज्य फ़ूड लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स (Food License Required Documents)

  • हस्ताक्षर सहित कम्प्लीट भरा हुआ फॉर्म B
  • प्रसंस्करण इकाई की योजना
  • फोटो आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल और पते के साथ डायरेक्टर/ प्रोपराइटर/ पार्टनर्स की सूची|
  • उपकरण और मशीनरी की सूची नाम सहित|
  • खाद्य श्रेणी की सूची
  • नामित जिम्मेदार व्यक्ति का नाम और पता|
  • पोर्टेबिलिटी की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जल की रिपोर्ट|
  • परिसर के कब्जे का प्रमाण
  • साझेदारी विलेख / स्वामित्व का शपथ पत्र
  • कारोबारी से NOC और लाइसेंस की प्रतिलिपि
  • सहकारी अधिनियम 1861 व बहु राज्य सहकारी अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि|
  • खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण|

फ़ूड लाइसेंस नियम का पालन न करने पर दंड (Food License Non-Observance Rule Penalty)

अगर आपने FSSAI द्वारा जारी फ़ूड लाइसेंस प्राप्त किया है, तो आपको FSS अधिनियम 2006 के तहत नियमो का पालन करना होगा| आमतौर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य व्यवसाय संचालक की सुविधाओं का निरीक्षण करता है, और एक सूची के अनुसार विनियमन के अनुपालन की पहचान करता है| खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपालन स्तर के आधार पर इसे चिन्हित करते है| चिन्हित अनुपालन की सूची इस प्रकार है:-

  • अनुपालन (सी)
  • गैर-अनुपालन (एनसी)
  • आंशिक अनुपालन (पीसी)
  • लागू नहीं/नहीं मनाया गया (नहीं)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSS अधिनियम के तहत किसी भी कारोबारी के लिए एक सुधार सूचना जारी करता है| जिसके बाद कारोबारी को उस सुधार नोटिस का पालन करना होता है, यदि कारोबारी सुधार नोटिस का पालन नहीं करता है, तो अधिकारी उसके खाद्य लाइसेंस को निरस्त कर सकता है|

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फ़ूड लाइसेंस नियम का पालन न करने पर जुर्माना (Food License Rule not Following Penalty)

अगर आप फ़ूड लाइसेंस नियमो का पालन नहीं करते है, तो आपको गैर-अनुपालन के लिए दंड चुकाना होता है:-

  • खाद्य गुणवत्ता अधिनियम का पालन न करने पर 25 हज़ार रूपए जुर्माना|
  • घटिया भोजन पर 5 लाख रूपए का जुर्माना|
  • गलत ब्रांडेड भोजन पर 3 लाख रूपए का जुर्माना|
  • भ्रामक विज्ञापन या गलत विवरण देने पर 10 लाख रूपए का जुर्माना|
  • भोजन में बाहरी पदार्थ मिलाने पर 1 लाख रूपए जुर्माना|
  • फ़ूड लाइसेंस निर्देशों का पालन न करने पर 2 लाख रूपए जुर्माना|
  • अस्वच्छ प्रसंस्करण या निर्माण पर 1 लाख रूपए जुर्माना|

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फ़ूड लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (Food License Online Apply)

  • फ़ूड लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको FoSCos की आधिकारिक वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/fd पर जाना होगा|
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply for New License/Registration से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करे|
  • इस पेज में सबसे पहले आप अपने राज्य को चुने जहां पर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते है|
  • इसके बाद आप काम से जुड़ी लिस्ट में उस काम को चुने जिसे आप करने जा रहे है, इस लिस्ट में आपको खाद्य व्यवसाय के प्रकार और उनका लाइसेंस रेट भी मिल जाएगा|
  • इसके बाद आप अपने व्यवसाय की सालाना इनकम को चुनकर फ़ूड लाइसेंस पर क्लिक करे|
  • अब जो फॉर्म खुलकर आएगा, उसमे आपको बहुत सारी जानकारियां भरनी होगी|
  • इन जानकारियों को ठीक तरह से भरे, क्योकि इसी जानकारी के आधार पर फ़ूड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा|
  • आवेदक करते समय आप अधिकतम 5 वर्ष के लिए एक बार में आवेदन कर सकते है, अन्यथा आप साल के हिसाब से भी फीस का भुगतान कर सकते है|
  • सभी जानकारी भरकर Submit के बटन पर क्लिक करे, जिसके बाद आपके सामने एक पेज आएगा, इसमें आपको संपर्क के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी|
  • संपर्क जानकारी सबमिट करते ही आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसे भरकर सबमिट कर दे|
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक ID लिखकर आएगी, जिसे आप किसी कागज पर लिखकर रख ले|
  • इस आईडी के माध्यम से आपको बाद में Login करने में आसानी होगी|
  • अब आपको लॉगिन फीस का भुगतान करना होगा, जिसके लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है|
  • फीस का भुगतान होते ही, उसकी स्लिप आ जाएगी|
  • अगर आप अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते है, तो यही पर आप अपना Reference No डालकर देख सकते है|
  • फ़ूड लाइसेंस को बनने में 1-2 महीने का समय लग सकता है, इसलिए आप जल्दबाजी न करके थोड़ा इंतजार करे|

फूड लाइसेंस हेल्पडेस्क (Food License Helpdesk)

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