फॉर्म 16 क्या है | Form 16 Rules in Hindi | ऑनलाइन फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करे   

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फार्म 16 की मदद ली जाती है| इस फॉर्म में कई जरूरी सूचनाओं को भरा जाता है, जो रिटर्न फाइल करने में टैक्सपेयर्स की सहायता करती है| आईटीआर भरने वाले व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16 सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो सैलरीड टैक्सपेयर के लिए काफी महत्वपूर्ण है| इस फॉर्म में सालाना इनकम, टैक्स कटौती और टैक्स सेविंग जैसी सभी जानकारी मौजूद होती है|

इसके अलावा फॉर्म 16 में आपको आय, टैक्स कटौती और टैक्स सेविंग के साथ-साथ वित्तीय वर्ष में लागू आय स्त्रोत पर कटौती के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी| अगर आप फॉर्म 16 के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 16 क्या है (Form 16 Rules in Hindi) ऑनलाइन फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करे के बारे में बता रहे है|

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फॉर्म 16 क्या है (Form 16)

यह एक ऐसा फॉर्म है, जिसमे व्यक्ति की सैलरी से काटे गए TDS (Tax Deducated at Source) का पूर्ण विवरण होता है| जो कंपनियां या संस्थाए अपने कर्मचारियों का TDS काटती है, वह उन्हें TDS कटौती का एक सर्टिफिकेट देती है| इस TDS सर्टिफिकेट को ही फॉर्म 16 के रूप में जाना जाता है| इस फॉर्म 16 में कर्मचारी का नाम, पैन कार्ड नंबर, आय और कर कटौती जैसी जानकारी दर्ज होती है|

इसके अलावा इसमें TDS काटने वाले व्यक्ति का भी PAN, TAN नंबर के साथ ही नाम, पद और हस्ताक्षर दर्ज रहते है| दरअसल जो कंपनियां टैक्स की कटौती करती है, वह उस कर को आपके नाम से आयकर विभाग के पास जमा करती है| जिसके लिए आपके पैन नंबर की सहायता ली जाती है| इस टैक्स कटौती के प्रमाण या सबूत के रूप में कर्मचारी को फॉर्म 16 दिया जाता है|

यदि कोई व्यक्ति वर्ष के दौरान किसी दूसरी जगह पर नौकरी करने लगता है, या एक ही समय में कई नियोक्ताओं के साथ काम करता है, और उसका सभी जगह कर काटा गया है, तो उसे सभी संस्थाओ से अलग-अलग फॉर्म 16 प्राप्त करना होगा| अगर कोई नियोक्ता यह देखते हुए कर की कटौती नहीं करता है, कि व्यक्ति की वार्षिक आय कर सीमा के अन्दर है, तो ऐसे में उसके लिए फार्म 16 जारी नहीं किया जा सकता है|

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फॉर्म 16 की जरूरत कब पड़ती है (Form 16 Required)

  • फॉर्म 16 का उपयोग आयकर रिटर्न भरने के लिए किया जाता है| आईटीआर दाखिल करने वाले कर्मचारियों के लिए यह बहुत आवश्यक है| फॉर्म 16 में कर्मचारी की सारी डिटेल जैसे:- सैलरी और टैक्स भुगतान का पूरा सटीक रिकॉर्ड रखता है| यह एक सर्टिफ़िकेट के रूप में कार्य करता है, जो यह दर्शाता है, कि आपने कर (Tax) चुकाया है, या नहीं|
  • फॉर्म 16 को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय निश्चित प्रमाण के रूप में देना होता है|
  • लोन लेने या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के दौरान आयकर प्रमाण के तौर पर भी फॉर्म 16 का उपयोग कर सकते है|
  • फॉर्म 16 प्रमाणित करता है, कि भुगतान सही है, या नहीं|
  • वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान आप फॉर्म 16 को सहायक डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते है|

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फॉर्म 16 के प्रकार (Form 16 Types)

फॉर्म 16 के दो अन्य भाग भी है, जिसमे फॉर्म 16A और फॉर्म 16B शामिल है| यह फॉर्म वेतन के अलावा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के लिए जारी होता है|

फॉर्म 16A क्या है (Form 16A)

यह तो आप जान ही चुके है, कि फॉर्म 16 कंपनी द्वारा काटी गई TDS कटौती को दर्शाता है| लेकिन फॉर्म 16A वेतन के अतिरिक्त अन्य सभी आय पर लागू TDS का प्रमाण है| उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट किया है, तो उसे जो ब्याज मिलेगा, उस ब्याज आय पर काटे गए TDS के बदले फॉर्म 16A दिया जाता है| इसी तरह से बीमा कमीशन, किराये की रसीद या किसी अन्य आय पर TDS की कटौती की गई है, तो फॉर्म 16A दिया जायेगा| फॉर्म 16A कमाई गई आय के अलावा जमा किए गए TDS और काटे गए TDS का प्रमाण है| इस फॉर्म 16A में TDS काटने वाले की जानकारी, नाम, पता, TAN, पैन कार्ड और जमा किए गए TDS की जानकारी होती है|

फॉर्म 16A में शामिल विवरण:-

  • कर्मचारी का नाम
  • कर्मचारी का पता
  • कर्मचारी का पैन
  • नियोक्ता का नाम
  • नियोक्ता का पता
  • नियोक्ता का पैन
  • कर कटौती राशि
  • केंद्र सरकार के पास जमा की गई राशि की तिथि
  • सरकार की और से जारी चालान का विवरण

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फॉर्म 16B क्या है (Form 16B)

फॉर्म 16B विक्रय की गई संपत्ति पर काटे गए कर का प्रमाण है| फॉर्म 16B खरीदी गई संपत्ति पर काटे गए TDS राशि का आयकर में जमा होने को दर्शाता है| प्रॉपर्टी खरीदते समय खरीददार को 1% TDS का भुगतान दी जाने वाली राशि से काटकर देना होता है| खरीददार को आयकर विभाग में यह राशि जमा कर बेचने वाले को फॉर्म 16B प्रदान करना होता है| फॉर्म 16B किसी संपत्ति की बिक्री पर सरकार के पास जमा की गई TDS कटौती का प्रमाण होता है|

फॉर्म 16B में शामिल विवरण:-

  • सकल वेतन
  • धारा 10 के अंतर्गत भत्तों में छूट
  • रोजगार कर
  • धारा 80C के अंतर्गत की गई कटौती, जिसमे EPF, PPF, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, आवास ऋण, कर बचत म्यूच्यूअल फंड, जीवन बीमा योजनाएं और अन्य निवेशों का विवरण शामिल है|
  • धारा 80E, 80G, 80TTA के अंतर्गत की कई कटौती जिसमे चिकित्सा दावा, राष्ट्रीय पेंशन योजना शामिल है|
  • कुल आय पर टैक्स
  • कर पर कोई छूट नहीं|
  • कोई अधिभार|

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फॉर्म 16A और 16B में अंतर (Form 16A and 16B Difference)

फॉर्म 16 के जैसे ही फॉर्म 16A और फॉर्म 16B टीडीएस कटौती का एक सर्टिफ़िकेट है| इसमें फॉर्म 16 को नियोक्ता द्वारा सैलरी की कटौती करने पर जारी किया जाता है| वही फॉर्म 16A को सैलरी के अलावा अन्य आय पर TDS काटने के लिए जारी किया जाता है| अगर ब्याज, पुरस्कार, किराया जैसी आय पर TDS काटा गया है, तो उसके लिए फॉर्म 16A जारी किया जाएगा| नीचे फॉर्म 16A और 16B के मध्य अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है:-

फॉर्म 16A:- यदि कोई व्यक्ति अपने बचत खाते पर 40 हज़ार रूपए से अधिक ब्याज प्राप्त कर रहा है, तो बैंक उस पर TDS काट सकता है| यदि आपने बैंक में फॉर्म 15G नहीं जमा किया है, तो आपको इतना ब्याज अर्जित करने पर TDS देना पड़ेगा| बैंक TDS कटौती करने पर TDS कटौती का प्रमाण फॉर्म 16A देगा| इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से ऊपर कमीशन, किराया व पुरुष्कार प्राप्त करता है, तो उस पर भी टीडीएस की कटौती की जाएगी, और बदले में फॉर्म 16A दिया जाएगा| इस फॉर्म 16A में भी आपका नाम, पता तथा TDS काटने वाले का भी नाम व पता दर्ज होता है|

फॉर्म 16B:- फॉर्म 16B में खेती की भूमि के अलावा किसी भी अचल संपत्ति के लेन-देन पर जो TDS की कटौती की जाती है, उसके लिए फॉर्म 16B जारी किया जाता है| अचल संपत्ति में दुकान, बिल्डिंग, जमीन और प्लॉट वगैरह शामिल है, जिन्हे अन्य स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है| इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को TDS का भुगतान करना होता है| इस तरह की TDS की कटौती करने वाले व्यक्ति को TAN नंबर के बजाए पैन नंबर देना पड़ता है|

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फॉर्म 16 के लिए पात्रता (Form 16 Eligibility)

भारतीय वित्त मंत्रालय के अनुसार इनकम टैक्स की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति फॉर्म 16 के पात्र है| इसके विपरीत यदि कोई कर्मचारी आयकर विभाग के दायरे में नहीं आता है, तो TDS की कटौती आवश्यक नहीं है| ऐसे मामलो में कंपनी का कर्मचारी फॉर्म 16 के लिए बाध्य नहीं है| हालाँकि कंपनी चाहे, तो ऐसे मामले में भी कर्मचारी के लिए यह प्रमाणपत्र जारी कर सकती है|  क्योकि इसमें कर्मचारी की सम्पूर्ण जानकारी होती है, साथ ही इस फॉर्म के और भी कई उपयोग है|

फॉर्म 26AS क्या है (Form 26AS)

यदि किसी वजह से आपको फॉर्म 16 नहीं मिल पाया है, तो आप आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म 26AS का उपयोग कर सकते है, क्योकि अगर आप ITR (Income Tax Return) दाखिल करने में देरी करते है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, साथ ही अगर आप ज्यादा टैक्स भरते है, तो आपको उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा| इसलिए आप फॉर्म 16 न होने पर फॉर्म 26AS का भी इस्तेमाल कर सकते है| आपकी सैलरी से जो TDS कटता है, उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म 26AS में भी मिल जाएगी|

इस फॉर्म में भी नियोक्ता का नाम, पता, टैन और पैन नंबर दर्ज होता है| इसके अलावा आमदनी के अन्य स्त्रोतों से काटे गए TDS की डिटेल भी इसमें दर्ज होती है| सैलरी डिटेल आप सैलरी स्लिप में देख सकते है, और अन्य छूट वाले निवेशों की जानकारी आपको उनकी रसीद से मिल जाएगी|

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फॉर्म 16 का महत्व नौकरीपेशा करने वाले व्यक्ति के लिए (Form 16 Importance a Salaried Person)

एक नौकरीपेशा करने वाले व्यक्ति के लिए फॉर्म 16 काफी महत्व रखता है| इस फॉर्म में मौजूद जानकारी आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करती है| करदाता इस फॉर्म के साथ बिना किसी वित्तीय सलाहकार या चार्टेड अकॉउंट की सहायता के आसानी से आईटीआर दाखिल कर सकते है| यह बात उन लोगो पर अधिक लागू होती है, जिनकी आय का स्त्रोत एक मात्र कंपनी है| फॉर्म 16 की फॉर्म 26AS के साथ तुलना कर यह सत्यापित कर सकते है, कि सरकार के पास सही जानकारी के साथ टैक्स जमा किया गया है|

इस फॉर्म को TDS प्रमाण के अलावा अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में भी देखा जाता है| यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो किसी कर्मचारी को यह साबित करने में सहायता प्रदान करता है, कि उसके टैक्स का भुगतान किया हुआ है| इसके अलावा बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाए भी इसे वैध प्रमाण मानते है| लोन आवेदन करने वाले आवेदक वित्तीय संस्थाओ में सत्यापन प्रक्रिया के लिए यह डॉक्यूमेंट लगाते है|

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ऑनलाइन फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करे (Form 16 Download Online)

अगर आप फॉर्म 16 ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते है, तो आपको बता दे, कि कोई भी व्यक्ति फॉर्म 16 को खुद से डाउनलोड नहीं कर सकता है| इसे केवल आपकी कंपनी आपके लिए जारी और डाउनलोड कर सकती है| कुछ लोगो का मानना है, कि TRACES वेबसाइट पर जाकर पैन नंबर का इस्तेमाल कर फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है| कोई भी नौकरीपेशा करने वाला व्यक्ति अपनी कंपनी से फॉर्म 16 लेने के पात्र है|

आप जिस कंपनी में काम कर रहे है, और वह कंपनी अगर आपके वेतन से TDS काट रही है, तो उसे आपके लिए फॉर्म 16 जारी करना होगा, क्योकि यह एक TDS प्रमाण पत्र होता है, जो यह दर्शाता है, कि आपका TDS सरकार के पास जमा है|सभी कंपनियों को वित्तीय वर्ष की तारीख 31 मार्च से पहले फॉर्म 16 जारी करना होता है|

जिस वित्तीय वर्ष में कर्मचारी को सैलरी मिलती है, ठीक उसके बाद वाले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही को कर्मचारी यह फॉर्म 16 प्राप्त कर सकता है| यदि किसी वर्ष कर्मचारी ने दो से अधिक कंपनियों से वेतन प्राप्त किया है, तो वह हर कंपनी से अलग-अलग फॉर्म 16 प्राप्त कर सकता है| नीचे आपको फॉर्म 16 का सैंपल दिखाया गया है| जिसे देखकर आप समझ सकते है, कि फॉर्म 16 में किस तरह की जानकारी दर्ज होती है|

फार्म 16 में शामिल जानकारी:-

  • कंपनी या कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी|
  • कंपनी या कर्मचारी के पैन की जानकारी|
  • कंपनी के TAN की जानकारी|
  • कर्मचारी वेतन की जानकारी|
  • वेतन से कर कटौती की तारीख|
  • सरकार के खाते में जमा किए गए कर की तिथि
  • कृषि विभाग में जमा किए गए कर का सारांश
  • TDS भुगतान नंबर

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नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 कब जारी किया जाता है?

नियोक्ता अपने कर्मचारी को दिए गए वेतन पर टैक्स या टीडीएस को काटकर फॉर्म 16 जारी करता है|

फॉर्म 16 जारी करने की अवधि क्या है?

फॉर्म 16 को नियोक्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है|

फॉर्म 16A जारी करने की अवधि क्या है?

फॉर्म 16A को नियोक्ता त्रैमासिक अवधि के लिए जारी करता है|

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